राहुल गांधी का नामांकन पत्र वैध, अमेठी निर्वाचन अधिकारी को नहीं मिली कोई गड़बड़ी
By पल्लवी कुमारी | Published: April 22, 2019 01:40 PM2019-04-22T13:40:20+5:302019-04-22T13:40:20+5:30
निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने गांधी के वकील के. सी. कौशक की दलीलें सुनने के बाद उनकी ओर से पेश दस्तावेजों को सही पाया।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अमेठी निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र वैध पाया है। मामले में 22 अप्रैल को सुबह सुनवाई हुई। राहुल के वकील के सी कौशिक ने कहा, 'राहुल गांधी भारत में ही पैदा हुए। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। उन्होंने कभी भी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है।' गांधी के नामांकन पत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने वैध पाया है।
के सी कौशिक ने यह भी बताया कि उन्हें नहीं पता कि रॉल विंची नाम का शख्स कौन है? उन्हें शैक्षणिक दस्तावेज दे दिए गए हैं। राहुल गांधी ने 1995 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय से एम फिल की डिग्री ली है। जिसकी कॉपी नामांकन पत्र के साथ अटैच की गई थी। निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने गांधी के वकील के. सी. कौशक की दलीलें सुनने के बाद उनकी ओर से पेश दस्तावेजों को सही पाया।
KC Kaushik, lawyer of Rahul Gandhi on objections raised on Rahul's educational qualification: I don't know who Raul Vinci is or where he came from. Rahul Gandhi had done his M.Phil in 1995 from University of Cambridge, I have attached a copy of the certificate. https://t.co/wx36r4Vigm
— ANI UP (@ANINewsUP) April 22, 2019
ब्रिटिश कंपनी की संपत्ति के बारे में राहुल गांधी के वकील ने कहा, नामांकन में बीते 5 साल की संपत्तियों की जानकारी देनी होती है और वह कंपनी 2009 में बंद हो गई, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया गया था।
Amethi returning officer declares Congress President Rahul Gandhi's nomination valid. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/Io0WZYQoLX
— ANI UP (@ANINewsUP) April 22, 2019
राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए नामांकन पत्र खारिज करने की अपील की गयी थी। अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राहुल की नागरिकता को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए।