राहुल गांधी का नामांकन पत्र वैध, अमेठी निर्वाचन अधिकारी को नहीं मिली कोई गड़बड़ी

By पल्लवी कुमारी | Published: April 22, 2019 01:40 PM2019-04-22T13:40:20+5:302019-04-22T13:40:20+5:30

निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने गांधी के वकील के. सी. कौशक की दलीलें सुनने के बाद उनकी ओर से पेश दस्तावेजों को सही पाया।

Lok Sabha election 2019: Rahul Gandhi nomination valid, declares Amethi EC officer | राहुल गांधी का नामांकन पत्र वैध, अमेठी निर्वाचन अधिकारी को नहीं मिली कोई गड़बड़ी

राहुल गांधी (फाइल फोटो)

Highlightsराहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए नामांकन पत्र खारिज करने की अपील की गयी थी। अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राहुल की नागरिकता को लेकर सवाल उठाया था।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अमेठी निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र वैध पाया है। मामले में 22 अप्रैल को सुबह सुनवाई हुई। राहुल के वकील के सी कौशिक ने कहा, 'राहुल गांधी भारत में ही पैदा हुए। उनके पास भारतीय पासपोर्ट है। उन्होंने कभी भी किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है।' गांधी के नामांकन पत्र को जिला निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने वैध पाया है। 

के सी कौशिक ने यह भी बताया कि उन्हें नहीं पता कि रॉल विंची नाम का शख्स कौन है? उन्हें शैक्षणिक दस्तावेज दे दिए गए हैं। राहुल गांधी ने 1995 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय से एम फिल की डिग्री ली है। जिसकी कॉपी नामांकन पत्र के साथ अटैच की गई थी। निर्वाचन अधिकारी राम मनोहर मिश्रा ने गांधी के वकील के. सी. कौशक की दलीलें सुनने के बाद उनकी ओर से पेश दस्तावेजों को सही पाया। 


ब्रिटिश कंपनी की संपत्ति के बारे में राहुल गांधी के वकील ने कहा, नामांकन में बीते 5 साल की संपत्तियों की जानकारी देनी होती है और वह कंपनी 2009 में बंद हो गई, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया गया था। 


राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए नामांकन पत्र खारिज करने की अपील की गयी थी। अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुव लाल के वकील रवि प्रकाश ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष राहुल की नागरिकता को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। 

Web Title: Lok Sabha election 2019: Rahul Gandhi nomination valid, declares Amethi EC officer