राजस्थान में निषिद्ध क्षेत्र में 31 जनवरी तक लॉकडाउन लागू रहेगा
By भाषा | Published: January 18, 2021 10:52 PM2021-01-18T22:52:26+5:302021-01-18T22:52:26+5:30
जयपुर, 18 जनवरी राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये राज्य के निषिद्ध क्षेत्रों में 31 जनवरी तक लॉकडाउन लागू रहने के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है।
प्रमुख शासन सचिव (गृह) अभय कुमार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र के बाहर मान्य गतिविधियों के लिये एसओपी का सख्ती से पालन करने के लिये निर्देश जारी किये गये है।
निर्देश के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
कक्षा एक से आठ तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। कोचिंग संस्थानों को 18 जनवरी से खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। इस संबंध में अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी।
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मंनोरजन, शैक्षणिक, धार्मिक आयोजनों निषिद्ध क्षेत्र के बाहर दिशा निर्देश के अनुसार आयोजित हो सकेंगे। विवाह के लिये आमंत्रित मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
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