Lockdown: मध्य प्रदेश में खुल सकेंगे सैलून और पार्लर, रखना होगा इन बातों का खयाल
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: May 22, 2020 06:58 AM2020-05-22T06:58:30+5:302020-05-22T09:59:52+5:30
सरकार द्वारा 7 बिन्दुओं के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जारी निर्देशों में कहा गया है कि बुखार, जुखाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का सलून एवं पार्लर में प्रवेश निषेध होगा. वहीं सलून मैं जाने से पूर्व हैंड सैनिटाइजर प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रहेंगे और उनका उपयोग किया जाएगा.
मध्य प्रदेश में अब सैलून की दुकानें और पार्लर खोलने की अनुमति सरकार ने दी है. ये दुकानें सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए खोली जा सकेंगी. सरकार ने सात बिंदुओं की गाइड लाइंस के तहत हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर खोलने के निर्देश दिए है. जारी किए निर्देश में इस बात का उल्लेख है कि प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजल या पेपर उपयोग में लाया जाएगा.
सरकार द्वारा इसे लेकर 7 बिन्दुओं के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जारी निर्देशों में कहा गया है कि बुखार, जुखाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का सलून एवं पार्लर में प्रवेश निषेध होगा. वहीं सलून मैं जाने से पूर्व हैंड सैनिटाइजर प्रवेश द्वार पर उपलब्ध रहेंगे और उनका उपयोग किया जाएगा. सरकार ने यह भी निर्देश दिए की सभी केस शिल्प एवं स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर का उपयोग अनिवार्य होगा. वहीं प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजल रुमाल या पेपर उपयोग में लाया जाएगा.
राज्य शासन द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रत्येक हेयर कट के बाद स्टाफ को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा. इसके साथ ही सभी कामन क्षेत्र, सीढ़ियों एवं लाउंज की साफ सफाई अनिवार्य होगी. सरकार ने लाकडाउन के चौथे चरण में ग्रीन जोन के साथ रेड जोन में कुछ रियायतें दी है.