बिहार में 10 दिन और बढ़ाया गया लॉकडाउन, शादियों में सिर्फ 20 लोग ही हो सकते हैं शामिल, जानें नई गाइडलाइंस

By एस पी सिन्हा | Published: May 13, 2021 09:25 PM2021-05-13T21:25:45+5:302021-05-13T21:25:45+5:30

Lockdown extended in Bihar: बिहार में लॉकडाउन की सीमा बढ़ाये जाने के साथ ही नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब शादियों में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

Lockdown extended in Bihar till May 25 announces Nitish Kumar | बिहार में 10 दिन और बढ़ाया गया लॉकडाउन, शादियों में सिर्फ 20 लोग ही हो सकते हैं शामिल, जानें नई गाइडलाइंस

नीतीश कुमार। (फाइल फोटो)

Highlightsअधिकारियों ने बताया कि कुछ एक नियम में बदलाव को छोड दें तो अन्य पुराने गाईडलाईन ही जारी रहेंगे। विवाह में 20 लोगों के शामिल करने की छूट दी गई है।लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई है।

Lockdown extended in Bihar: बिहार में लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव होता देख अब इसे अगले 10 दिनों के लिए विस्तारित करते हुए का लॉकडाउन में दी गई छूट में थोड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक के अलावे अपर मुख्य सचिव गृह भी मौजूद थे। 

अधिकारियों ने बताया कि  अब 25 मई तक पूरा राज्य लॉक रहेगा। नये गाइडलाइन के अनुसार अब शादी समारोह में 50 की जगह केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसी के साथ ही दुकानें खोलने के समय में भी परिवर्तन किया गया है। शहर में सुबह छह से 10 बजे तो गांव में सुबह आठ से 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट रहेगी। वहीं बीज एवं खाद की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोला जा सकेगा। 

इसके साथ ही पाबंदियां यथावत जारी रहेंगी। इसके साथ कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर और कोविड डेडीकेटेड सेंटर इन स्थानों पर सरकार की तरफ से कम्यूनिटी किचन की शुरुआत की जाएगी। इसमें मरीजों और उनके स्वजनों को खाने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से नई गाइडलाइन के मुताबिक चार घंटे के लिए सुबह छह बजे से 10 बजे तक फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें खोले जाने का प्रावधान है। मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप इत्यादि आवश्यक सेवा को बंदिशों के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। वहीं तीन दिन पहले नजदीकी थाने में जानकारी देते हुए विवाह में 20 लोगों के शामिल करने की छूट दी गई है।

लॉकडाउन के दायरे से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय व गतिविधियों और होटल व्यवसाय भी बाहर है। होटल संचालकों को रूम के अंदर खाना परोसने की शर्त पर अतिथियों को रखने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से जुडे कार्यालय, वन प्रबंधन में संलग्न वाहनों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग की आवश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय को भी अपवाद स्वरूप छूट दी गई है। 

अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय के संचालन करने की छूट पहले ही दी गई है। यहां बता दें कि लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई है। 5 मई को जब राज्य में लॉकडाउन लगाया गया उस वक्त एक दिन में रोज करीब 14,000 केस सामने आते थे, जबकि अब 10,000 से नीचे केस प्रतिदिन आ रहे हैं।

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