Lockdown 3.0: योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या बंद रहेगा और क्या चालू
By धीरज पाल | Published: May 3, 2020 06:27 PM2020-05-03T18:27:42+5:302020-05-03T18:27:42+5:30
कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद आशुतोष शर्मा जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, उनके परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता और एक नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है।
लखनऊ: कोरोना वायरस को लेकर देशभर में लॉकडाउन जारी है। कोरोना के संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 3.0 को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन 3 के संबंध में और उद्योगों के संचालन के संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन को लगभग पूरी तरह से लागू किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विमान सेवा बन्द रहेगी, केवल आपातकाल में एयर एम्बुलेंस की सेवा जारी रहेगी। यात्री रेल सेवा बंद रहेगा, सिर्फ विशेष रेल जो केंद्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों और दूसरे लोगों के लिए चलाई गई हैं सिर्फ वही चालू रहेंगी। इसके अलावा मेट्रो बन्द रहेगी। इतना ही नहीं सभी स्कूल, कॉलेज बंद भी रहेंगे।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया गया है :अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी pic.twitter.com/2f3XwJlegQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 3, 2020
अवस्थी ने कहा कि हंदवाड़ा में शहीदों को मुख्यमंत्री जी ने नमन किया है और श्रद्धांजलि दी है। शहीद आशुतोष शर्मा जो बुलंदशहर के रहने वाले थे, उनके परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता और एक नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक ही अनुमति होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया गया है।