30 जून से पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से करा ले लिंक, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर
By वैशाली कुमारी | Published: June 19, 2021 05:45 PM2021-06-19T17:45:33+5:302021-06-19T17:45:33+5:30
अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक नहीं कराया गया तो 1000 रुपये तक का लगेगा जुर्माना। बता दें कि जुर्माने के अलावा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा।
देश के सभी नागरीकों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड काफी जरूरी डाक्यूमेंट में से एक है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा भी कई अन्य फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है। वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान को दर्शाने में किया जाता है । ऐसे में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2021 तय कर दी है।
इसके साथ ही अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से इस तारीख तक लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन लिंक
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
- फिर अपने आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें।
- आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें।
- फिर कैप्चा कोड एंटर करें।
- अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें।
- अब आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
SMS से भी करा सकते हैं लिंक
-SMS से लिंक कराने के लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा।
- इसके बाद अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें।
-फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें।
- अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें।
1000 रुपये लगेगा जुर्माना
अगर 30 जून तक आपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बतादें कि यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। आपको बता दें कि जुर्माने के अलावा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा।