दोहरे हत्या कांड के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद
By भाषा | Published: February 21, 2021 01:32 PM2021-02-21T13:32:30+5:302021-02-21T13:32:30+5:30
प्रतापगढ़ (उप्र) 21 फरवरी जिले के विशेष न्यायाधीश विकास वर्मा की अदालत ने दोहरे हत्या कांड और जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली नगर अंतर्गत अचलपुर गांव में छह जून 2014 की सुबह खेत में जानवर जाने के विवाद में सत्यदेव सिंह उर्फ़ छोटे व विकास सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।
पुलिस ने शेष नारायण सिंह की तहरीर पर संतोष सिंह, मनीष सिंह , राम नारायण सिंह व सूरज सिंह के विरुद्ध हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था।
अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने एवं साक्ष्यों के आधार पर संतोष सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व दो लाख रुपये अर्थ दंड की सज़ा सुनाई, जबकि साक्ष्य के अभाव में मनीष सिंह, राम नारायण व सूरज सिंह को बरी कर दिया।
न्यायाधीश ने अर्थ दंड की राशि में से मृतक के परिजनों को एक लाख रुपया क्षति पूर्ति के रूप में अदा करने का आदेश दिया है।
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