लालू यादव की जमानत याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई, शुक्रवार को शोकसभा के चलते टली

By भाषा | Published: November 23, 2019 01:03 AM2019-11-23T01:03:03+5:302019-11-23T01:03:03+5:30

लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार दोपहर बाद न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने होनी थी, लेकिन शोकसभा के चलते ऐसा नहीं हो सका।

Lalu Yadav's bail plea will now be heard on November 29, postponed due to condolence meeting on Friday | लालू यादव की जमानत याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई, शुक्रवार को शोकसभा के चलते टली

लालू यादव की जमानत याचिका पर अब 29 नवंबर को होगी सुनवाई, शुक्रवार को शोकसभा के चलते टली

झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्ता एन होदा के निधन के चलते पूर्ण पीठ ने शोक व्यक्त करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। अब लालू की जमानत याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार दोपहर बाद न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने होनी थी, लेकिन शोकसभा के चलते ऐसा नहीं हो सका।

सीबीआई ने इस मामले में अपना जवाब न्यायालय के समक्ष दो दिनों पूर्व दाखिल कर दिया है, जिसमें उसने लालू को भ्रष्टाचार के इस मामले में जमानत दिये जाने का सख्त विरोध किया है। सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में जमानत दाखिल की है। इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में बिताया है। ऐसे में सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं हो रही है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है। जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है तो रिम्स के चिकित्सक लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। फिलहाल, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। जबकि, लालू प्रसाद की ओर से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई।

आठ नवंबर को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई द्वारा समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई 22 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गयी थी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने मामले में आठ नवंबर को लालू के वकीलों की दलील सुनी थीं जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने लालू की उम्र एवं उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दिये जाने का अनुरोध किया था।

चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में लालू सजायाफ्ता हैं और फिलहाल बिरसा मुंडा कारागार के माध्यम से रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और इलाज करा रहे हैं। इससे पहले लालू को उच्च न्यायालय जुलाई में देवघर कोषागार से करोड़ों रुपये के गबन के मामले में जमानत दे चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधी सजा काटने पर जमानत देने का प्रावधान किया है। इसी आलोक में उच्च न्यायालय ने उन्हें अब तक अन्य मामलों में जमानत प्रदान की है।

Web Title: Lalu Yadav's bail plea will now be heard on November 29, postponed due to condolence meeting on Friday

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