लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली राहत, झारखंड कोर्ट अगले हफ्ते करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 5, 2019 03:23 PM2019-07-05T15:23:10+5:302019-07-05T15:23:10+5:30
लिहाजा एक मामले में बेल मिल जाने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. जेल से बाहर आने के लिए उन्हें अन्य 2 मामलों में भी बेल लेना होगा.
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई एक सप्ताह के लिए टल गई है. आज चारा घोटाले में सुनवाई के दौरान जस्टिस एके सिंह की अदालत ने प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है. जबकि सीबीआई की ओर से पहले ही कोर्ट में इसपर जवाब दाखिल कर दिया गया है. बता दें कि देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई है.
बताया जाता है कि लालू यादव की ओर से चारा घोटाले के एक ही मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. अन्य दो मामलों में यह दायर नहीं की गई है. लिहाजा एक मामले में बेल मिल जाने के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे. जेल से बाहर आने के लिए उन्हें अन्य 2 मामलों में भी बेल लेना होगा.
हालांकि अगर उन्हें देवघर मामले में बेल मिल जाती है तो थोडी राहत जरूर मिलेगी. आगे अन्य 2 मामलों में बेल के लिए रास्ता आसान हो जाएगा. यहां बता दें कि लालू यादव की ओर से देवघर कोषागार मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को अपना जवाब पेश करने को कहा था.
हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप सीबीआई की ओर से अदालत में जवाब पेश कर दिया गया है. देवघर कोषागार मामले में सीबीआई की अदालत से लालू प्रसाद यादव को साढे तीन साल की सजा मिली है. इसमें आधी से अधिक सजा वह काट चुके हैं. इसी को आधार बनाकर उन्होंने अदालत से जमानत की मांग की है.