कोविड-19: न्यायालय से वादियों को अपील दायर करने के लिए 90 और दिन प्रदान करने का अनुरोध किया गया
By भाषा | Published: March 4, 2021 09:50 PM2021-03-04T21:50:49+5:302021-03-04T21:50:49+5:30
नयी दिल्ली, चार मार्च अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से अुनरोध किया कि वादियों को अपील दायर करने की सीमा अवधि के रूप में 90 और दिन दिए जाएं क्योंकि इस मुद्दे पर पूर्व का आदेश हटा लिया गया है जिसे कोविड-19 महामारी के चलते पारित किया गया था।
शीर्ष अदालत ने महामारी के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पिछले साल 23 मार्च को अदालतों अथवा अधिकरणों में अपील दायर करने की सीमा अवधि को बढ़ा दिया था।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट की पीठ ने वेणुगोपाल की दलील का संज्ञान लिया और इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि सीमा अवधि की गणना के दौरान 15 मार्च 2020 से 14 मार्च की अवधि को हटाया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को 15 मार्च 2021 से अपील की सीमा अवधि के विस्तार को वापस लेने के संकेत दिए थे।
साथ ही महामारी के कारण दोबारा से प्रतिबंध लगाए जाने की सूरत में फिर से 90 दिन की सीमा अवधि का विस्तार दिया जा सकता है।
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