केरल: बहुचर्चित नन दुष्कर्म कांड के आरोपी फ्रैंको मुलक्कल को कोर्ट ने किया बरी
By मनाली रस्तोगी | Published: January 14, 2022 11:37 AM2022-01-14T11:37:18+5:302022-01-14T11:52:46+5:30
बहुचर्चित नन दुष्कर्म कांड के आरोपी फ्रैंको मुलक्कल को केरल के कोट्टायम की जिला कोर्ट ने दोषमुक्त करार दे दिया है।
कोट्टयम: बहुचर्चित नन दुष्कर्म कांड (Franco Mulakkal rape case) के आरोपी फ्रैंको मुलक्कल को केरल के कोट्टायम की जिला कोर्ट ने दोषमुक्त करार दे दिया है। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस केस की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय एक के न्यायाधीश जी गोपाकुमार की अदालत में हुई। पुलिस में नन ने 28 जून, 2018 को मामला दर्ज कराया था, जिसमें पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल आरोपी थे।
Kerala: Kottayam court acquits accused Franco Mulakkal in the nun rape case pic.twitter.com/UKgr23mt1A
— ANI (@ANI) January 14, 2022
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 83 गवाहों और 30 से अधिक सबूतों के आधार पर इस मामले की सुनवाई की गई। वहीं, 21 सितंबर, 2018 को आरोपी पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अप्रैल, 2019 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। हालांकि, उन्हें 40 दिनों के बाद जमानत भी मिल गई थी। बता दें कि शुक्रवार को इस हाईप्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जानकारी के अनुसार, अपने ऊपर लगे आरोपों को पूर्व बिशप ने मनगढ़ंत बताया था।
एक नन ने रोमन कैथोलिक के जालंधर डायोसिस के तत्कालीन पादरी फ्रेंको मुलक्कल पर जून 2018 में यौन शोषण का आरोप लगाया था। सिरो-मालाबार कैथोलिक चर्च के कार्डिनल, मार जॉर्ज एलेनचेरी, तीन बिशप, 11 पुजारी और 22 नन के नाम चार्जशीट में शामिल हैं। वहीं, फ्रैंको ने केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था क्योंकि वो एफआईआर रद्द कराना चाहते थे। हालांकि, दोनों कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (SIT) ने पूर्व पादरी फ्रैंको मुल्लकल के खिलाफ जांच की थी।
कोर्ट में टीम ने 80 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 83 गवाहों के बयान दर्ज थे। इसके अलावा लैपटॉप, मोबाइल फोन और मेडिकल टेस्ट सबूत के तौर पर जमा किए गए थे। खबरों के अनुसार, पुलिस को पीड़िता ने बताया था कि हिमाचल प्रदेश के एक गेस्ट हाउस में आरोपी ने सबसे पहले 2014 में उसका यौन शोषण किया था। आरोप है कि आरोपी द्वारा दो साल में 14 बार रेप किया गया। हालांकि, पीड़िता की तीन साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, जिसके कारण ये केस और पेचीदा हो गया।