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Kolkata Doctor Rape-Murder Case: सीबीआई ने क्यों संदीप घोष को किया गिरफ्तार? जानें क्या है पूरा माजरा

By अंजली चौहान | Published: September 15, 2024 8:13 AM

Kolkata Doctor Rape-Murder Case:एजेंसी ने ताला पुलिस स्टेशन के SHO अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया है. इसने शनिवार शाम को सीबीआई अदालत में एक याचिका दायर की

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Kolkata Doctor Rape-Murder Case:कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद से खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। चूंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो अस्पताल में नौ अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस की जांच कर रही है, इसलिए उसने संदीप घोष को मामले में गिरफ्तार किया है। बीते शनिवार को सीबीआई ने एक पुलिस अधिकारी के साथ घोष को गिरफ्तार किया है हालांकि, सवाल है कि सीबीआई ने ऐसा क्यों किया? 

एक पुलिस अधिकारी को कोलकाता में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज करने में कथित देरी और सबूतों को गायब करने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल हैं।

एजेंसी ने शनिवार शाम को सीबीआई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें संदीप घोष की हिरासत की मांग की गई, जिसमें उन पर दूसरों के साथ साजिश में एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी करने और इस तरह महत्वपूर्ण सबूतों को जानबूझकर नष्ट करने का आरोप लगाया गया।

केंद्रीय एजेंसी ने याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि घोष ने मुख्य आरोपी और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों, यदि कोई हो, को बचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपराध किया। सीबीआई की यह कार्रवाई चल रही जांच में संभावित मोड़ के रूप में काम कर सकती है। 14 सितंबर को सीजेएम कोर्ट (सियालदह) के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना में, एजेंसी ने मुख्य मामले - कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में घोष को हिरासत में लेने की मांग की है।

सीबीआई की याचिका में क्या कहा

सीबीआई की विशेष अपराध इकाई (आई) के जांच अधिकारी, जो एक सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) भी हैं, ने प्रार्थना में कहा है कि घोष ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और एफआईआर में देरी की, जिसके कारण महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए।

याचिका में कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा डब्ल्यूपीए (पी) संख्या 331/2024, 332/2024, 333/2024, 334/2024, 335 ऑफ 2024 और 339 ऑफ 2024 में पारित दिनांक 13.08.2024 के आदेश के अनुपालन में, ताला पीएस की एफआईआर संख्या 52/2024 दिनांक 09.08.2024 की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है और अज्ञात आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 64/103(1) के तहत दिनांक 13.08.2024 को केस आरसी0482024एस0010 के रूप में फिर से पंजीकृत किया है। इस मामले की जांच प्रगति पर है।

तत्काल मामले की जांच के दौरान, आरजी के पूर्व प्राचार्य डॉ संदीप घोष की संलिप्तता वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने याचिका में कहा, "आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने पीड़िता की मृत्यु की तत्काल घोषणा न करके साक्ष्यों को जानबूझकर नष्ट किया है, अन्य लोगों के साथ साजिश में एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी की है, जिसके कारण बलात्कार और हत्या के इस गंभीर और जघन्य अपराध में महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो गए और इस तरह मुख्य आरोपी और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों, यदि कोई हो, को बचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से धारा 238, 199 / बीएनएस-2023 की धारा 61(2) के तहत दंडनीय स्पष्ट अपराध किया है।"

अधिकारी ने उनकी हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए बिंदुओं की आगे की जांच के लिए घोष से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। "उपर्युक्त दलील के मद्देनजर, यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि प्रेसीडेंसी सुधार गृह, अलीपुर, कोलकाता के अधीक्षक को निर्देश दिया जाए कि वे न्याय के हित में सीबीआई की ओर से आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आरोपी डॉ. संदीप घोष, आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य को कल पेश करें।"

टॅग्स :कोलकातासीबीआईडॉक्टररेपपश्चिम बंगालहत्यामहिलाममता बनर्जी
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