पादरी को बलात्कार के जुर्म में 20 साल की सजा, 2016 में नाबालिग बच्ची का हुआ था रेप
By भाषा | Published: February 19, 2019 02:53 PM2019-02-19T14:53:08+5:302019-02-19T14:53:08+5:30
दुष्कर्म के बाद लड़की ने कन्नूर में एक निजी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था। बाद में उसे पड़ोसी वायनाड जिले के वायथिरी में एक अनाथालय में भेज दिया गया था।
केरल थालास्सेरी कैथोलिक चर्च के एक पूर्व पादरी को 2016 में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने और इसके परिमाण स्वरूप उसके गर्भवती हो जाने के जुर्म में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
थालास्सेरी की पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पी एस विनोद ने दोषी रॉबिन वडाकेन्चेरिल (51) पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी पर बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा कानून (पॉक्सो) की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं ने तहत के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
दुष्कर्म के बाद लड़की ने कन्नूर में एक निजी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था। बाद में उसे पड़ोसी वायनाड जिले के वायथिरी में एक अनाथालय में भेज दिया गया था। जुर्माने की आधी रकम पीड़ित को सौंपी जाएगी। घटना उस वक्त सामने आई जब जिला चाइल्ड लाइन अधिकारियों को अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके सारी बात बताई।