कर्नाटक: गिर सकती है कुमारस्वामी की सरकार, बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 17, 2019 10:57 AM2019-07-17T10:57:59+5:302019-07-17T11:10:28+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बागी विधायकों को विश्वास मत के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं. ऐसे में कुमारस्वामी सरकार पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ संवैधानिक संतुलन बनाये रखना है. कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि विधायकों को अयोग्य करने की कार्रवाई बाद में करें. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बागी विधायकों को विश्वास मत के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं. ऐसे में कुमारस्वामी सरकार पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है.
Supreme Court says, "Karnataka MLAs not compelled to participate in the trust vote tomorrow." https://t.co/qSfPf8oQ2x
— ANI (@ANI) July 17, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बागी विधायकों के ऊपर व्हिप लागू नहीं होगा.
क्या होगा बागी विधायकों का
कुमारस्वामी सरकार को 18 जुलाई को सदन में विश्वास मत हासिल करना है. कुल मिला कर स्थिति अब 'हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे' की बनती दिख रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्तीफे पर फैसला स्पीकर को ही करना है.
पार्टी ऐसे में बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर सकती है. रद्द होने की स्थिति में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये विधायक किसी भी प्रकार का मंत्री पद नहीं ले सकेंगे जब तक कि ये दोबारा चुन कर विधानसभा नहीं पहुंचे. यदि कुमारस्वामी की सरकार गिरती है तो ऐसे में राज्य में बनने वाली कोई भी सरकार अल्पमत में ही रहेगी जब तक कि उन सभी 16 सीटों पर दोबारा से चुनाव नहीं हो जायेगा.
अब ऐसे में मंत्री पद का लालच और सदस्यता रद्द होने का डर विधायकों के लिए असुविधाजनक स्थिति पैदा कर रहा है.