कर्नाटक सरकार ने दिए फोन टैपिंग कांड की सीबीआई जांच के आदेश, कुमारस्वामी सरकार पर बोला हमला
By भाषा | Published: August 20, 2019 05:29 AM2019-08-20T05:29:13+5:302019-08-20T05:29:13+5:30
बेंगलुरु, 19 अगस्त: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को पूर्ववर्ती कांग्रेस-जद(एस) में हुए कथित फोन टैपिंग कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए। यह आदेश मुख्यमंत्री बी.एस.येदियुरप्पा के इस बयान के एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि वह कई नेताओं की मांग पर आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश देंगे। इससे पहले एच.डी.कुमारस्वामी की नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद(एस) के दौरान फोन टैपिंग के आरोप सामने आए थे।
आदेश के मुताबिक सरकार सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना कानून 1946 के तहत सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियों के नेताओं, उनके सहयोगियों, रिश्तेदारों और सरकारी कर्मचारियों की एक अगस्त 2018 से आदेश जारी होने तक गैर कानूनी और अनधिकृत फोन टैपिंग की जांच करने की अनुमति देती है।
भारतीय प्रौद्योगिकी कानून-2018 की संबंधित धाराओं और भारतीय टेलीग्राफ कानून 1855 के तहत भी जांच चाहती है। साथ ही इस अवैध/ अनधिकृत/ अनावश्यक टेलीफोन टैपिंग में शामिल लोगों की पहचान और जांच की जाए। गौरतलब है कि जद(एस) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अयोग्य करार दिए गए विधायक ए.एच.विश्वनाथ ने दावा किया था कि कुमारस्वामी सरकार 300 से अधिक लोगों के फोन टैप कर रही थी।