राहुल गांधी की भ्रामक तस्वीर शेयर करने पर कंगना रनौत को ₹40 करोड़ की मानहानि का नोटिस
By आकाश चौरसिया | Published: August 8, 2024 01:34 PM2024-08-08T13:34:35+5:302024-08-08T13:51:48+5:30
राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो शेयर करने को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तीखी टिप्पी की। अब, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा ने इसके लिए अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भ्रामक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत को महंगा पड़ गया है। उन्हें सांसद की टोपी पहने तस्वीर शेयर करने पर 40 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा गया है। हालांकि, पिछले दिनों संसद में कांग्रेस नेता ने जाति जनगणना की बात कही थी, जिसके चलते इस मामले ने तूल पकड़ा और इसमें फिर अभिनेत्री भी कूद पड़ी। फिर उन्होंने ये तस्वीर शेयर कर दी।
हाल में, कंगना रनौत ने संसद में जाति जनगणना पर अपनी टिप्पणी को लेकर गांधी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने गांधी की एक नकली तस्वीर साझा की जिसमें विपक्ष के नेता को मुस्लिम टोपी पहने, गले में एक समुदाय विशेष का साइन 'क्रॉस' और माथे पर हल्दी और सिन्दूर का तिलक लगाए देखा गया। फोटो के साथ अभिनेत्री ने लिखा था कि, "जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे, जाति गणना करनी है।"
इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी की तस्वीर को एडिट कर पोस्ट करने के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर लॉयर ने कंगना रनौत के खिलाफ 40 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल किया pic.twitter.com/EAgchtctqs
— Rapunzel (@_DilS3Rahul_) August 8, 2024
राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो शेयर करने को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तीखी टिप्पी की। अब, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा ने इसके लिए अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।
उच्चतम न्यायालय में वकील मिश्रा ने कहा कि आईटी अधिनियम के तहत किसी की तस्वीर को एडिट करके मॉर्फ करना और उसकी उचित अनुमति के बिना इसे इंटरनेट पर साझा करना गैरकानूनी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके खिलाफ 40 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दायर किया है और गांधी की छवि खराब करने के लिए मुआवजे की मांग की है।