कमलनाथ सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की दी मंजूरी, विधेयक लाकर की जा रही कानून बनाने की तैयारी  

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: July 6, 2019 06:01 AM2019-07-06T06:01:13+5:302019-07-06T06:01:13+5:30

मध्य प्रदेश: राज्य सरकार अब विधानसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर विधेयक लाएगी और इसके बाद इसे कानून का रुप दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में सीधी भर्ती वाले पदों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष कर दी है.

Kamal Nath government approves 27 percent reservation for backward classes | कमलनाथ सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की दी मंजूरी, विधेयक लाकर की जा रही कानून बनाने की तैयारी  

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Highlightsमध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब विधानसभा में विधेयक लाकर इसे कानून बनाने ने की तैयारी की जा रही है. राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में सरकार ने पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब विधानसभा में विधेयक लाकर इसे कानून बनाने ने की तैयारी की जा रही है. राज्य मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में सरकार ने पिछड़े वर्ग 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

राज्य सरकार अब विधानसभा के मानसून सत्र में इसे लेकर विधेयक लाएगी और इसके बाद इसे कानून का रुप दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में सीधी भर्ती वाले पदों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष कर दी है. पूर्व में सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश मानकर उम्र सीमा घटाकर सभी के लिए 35 वर्ष उम्र कर दी थी. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने नर्मदा संकुल परियोजना शिकायत निवारण में संविदा नियुक्ति को मंजूरी दी है. वहीं सिंचाई प्रबंधन एवं कृषक भागीदारी समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया.

मंत्रिमंडल की बैठक में महिला स्व सहायता समूहों को यूनिफॉर्म सप्लाई के काम से जोड़ने की योजना बनाने का फैसला लिया गया. इस फैसले के तहत महिला स्व सहायता समूह सभी सरकारी विभागों की यूनिफार्म बनाएंगी. महिला स्व सहायता समूहों को पुलिस, कोटवार और स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सप्लाई करने का काम मिलेगा.

Web Title: Kamal Nath government approves 27 percent reservation for backward classes

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