लालू यादव अब होंगे रिहा, चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत, लंबे इंतजार के बाद झारखंड हाई कोर्ट से जमानत

By विनीत कुमार | Published: April 17, 2021 12:51 PM2021-04-17T12:51:14+5:302021-04-17T13:09:09+5:30

लालू यादव को चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में जमानत मिल गई है। चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

Jharkhand High Court grants Lalu Yadav bail in Fodder scam case related case | लालू यादव अब होंगे रिहा, चारा घोटाला मामले में बड़ी राहत, लंबे इंतजार के बाद झारखंड हाई कोर्ट से जमानत

चारा घोटाला: लालू यादव को मिली जमानत

Highlightsलालू यादव को कोर्ट ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में जमानत दीलालू यादव फिलहाल दिल्ली में हैं जहां एम्स में उनका इलाज चल रहा हैलालू को चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को जमानत दे दी है। लालू फिलहाल दिल्ली में हैं जहां एम्स में उनका इलाज चल रहा है।

रांची हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राजद सुप्रीमो को दुमका कोषागार मामले में जमानत दी है। इससे पहले कई बार लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई टलती रही थी। बहरहाल कोर्ट के फैसले के साथ ही लालू के जेल से बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया है।

 

लालू को शर्तों के साथ कोर्ट ने दी जमानत

लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा। इसके अलावा लालू को अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा और वे बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे। 

इससे पहले 9 अप्रैल को सीबीआई ने लालू की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

दरअसल, लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी जबकि चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है। 

याचिका में कहा गया था कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए।  सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आईपीसी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई है और दोनों सजाओं को एक के बाद एक चलाने का आदेश दिया था। 

(भाषा इनपुट)

Web Title: Jharkhand High Court grants Lalu Yadav bail in Fodder scam case related case

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