चारा घोटाला: झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दी जमानत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 12, 2019 02:53 PM2019-07-12T14:53:28+5:302019-07-12T14:56:02+5:30
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखण्ड में स्थित देवघर, दुमका और चाईबासा के दो कोषागारों से धोखे से धन निकालने के आरोप में दोषी ठहराया गया है।
देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
लालू ने उच्च न्यायालय में अपनी उम्र और गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुये जमानत की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वह मधुमेह, रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें चारा घोटाले से संबंधित एक मामले में पहले ही जमानत मिल गयी है। राजद सुप्रीमो को झारखण्ड में स्थित देवघर, दुमका और चाईबासा के दो कोषागारों से धोखे से धन निकालने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। उन पर डोरंडा कोषागार से धन निकालने से संबंधित मामले में मुकदमा चल रहा है। वहीं, पिछले कुछ महीने से रांची के रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।