नीतीश कुमार को झटका, झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए ‘तीर’ चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता जदयू : आयोग

By भाषा | Published: August 26, 2019 03:31 PM2019-08-26T15:31:19+5:302019-08-26T15:31:19+5:30

चुनाव आयोग ने इससे पहले जदयू को एक नियम के तहत दोनों राज्यों में अपने चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ने की छूट दी थी। लेकिन अब यह छूट वापस ले ली गई है क्योंकि झामुमो ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि चुनाव चिह्नों की समानता से मतदाता भ्रमित हो सकते हैं।

JD(U) can't use its 'arrow' poll symbol to contest elections in Jharkhand, Maharashtra | नीतीश कुमार को झटका, झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए ‘तीर’ चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता जदयू : आयोग

यह फैसला इस साल जनवरी में जदयू की चुनाव आयोग से गुहार के बाद आया था।

Highlightsजदयू, झामुमो और शिवसेना क्रमश: बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। मार्च में आयोग ने आदेश दिया था कि झामुमो और शिवसेना बिहार में अपने चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

चुनाव आयोग ने कहा है कि जनता दल (यूनाइटेड) झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए ‘तीर’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि यह दोनों राज्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) तथा शिवसेना द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले चुनाव चिह्न ‘धनुष और बाण’ से मिलता-जुलता है।

चुनाव आयोग ने इससे पहले जदयू को एक नियम के तहत दोनों राज्यों में अपने चुनाव चिह्न का इस्तेमाल कर चुनाव लड़ने की छूट दी थी। लेकिन अब यह छूट वापस ले ली गई है क्योंकि झामुमो ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए कहा था कि चुनाव चिह्नों की समानता से मतदाता भ्रमित हो सकते हैं।

जदयू, झामुमो और शिवसेना क्रमश: बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जारी अपने आदेश में कहा था, ‘‘इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आयोग ने जदयू को निर्देश दिया है उसे चुनाव चिह्न आदेश के पैरा 10 के तहत झारखंड और महाराष्ट्र में अब से उसके निर्धारित चुनाव चिह्न ‘तीर’ पर चुनाव लड़ने की छूट नहीं दी जाएगी।’’

इस साल मार्च में आयोग ने आदेश दिया था कि झामुमो और शिवसेना बिहार में अपने चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह फैसला इस साल जनवरी में जदयू की चुनाव आयोग से गुहार के बाद आया था। आयोग ने कहा कि आठ मार्च, 2019 के आदेश में जो कहा गया था वह अब भी लागू होगा। और यही चीज महाराष्ट्र में भी लागू होगी जहां शिवसेना को ‘धनुष और बाण’ का चुनाव चिह्न आवंटित है। 

Web Title: JD(U) can't use its 'arrow' poll symbol to contest elections in Jharkhand, Maharashtra

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