श्रीनगर में लॉकडाउन की चेतावनी, कई जिलों में रात्रि कर्फ्यू, रात 10 से सुबह 6 बजे तक
By सुरेश एस डुग्गर | Published: September 20, 2021 07:35 PM2021-09-20T19:35:16+5:302021-09-20T19:36:02+5:30
श्रीनगर जिले में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते वहां फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की चेतावनी जारी की गई है।
जम्मूः प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले को छोड़ कर बाकी जगह कोरोना पाबंधियों में और ढील देने का ऐलान किया है। कई जिलों में अब रात्रि कर्फ्यू का समय रात 10 से सुबह 6 बजे तक का कर दिया गया है।
श्रीनगर जिले में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते वहां फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, श्रीनगर में कोरोना महामारी के केस बढ़ रहे है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों में चिंता का विषय बन गया है।
अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि उन क्षेत्रों में सख्त लाकडाउन किया जाएगा जहां लोग कोविड मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का उल्लंघन कर रहे हैं। श्रीनगर के जिलाधिकारी (डीएम) मुहम्मद एजाज असद ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ इलाके लगातार कोविड एसओपी का उल्लंघन कर रहे हैं।
‘हम कुछ क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे उल्लंघन के लिए पूरे जिले को प्रतिकूल बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते। ‘हम इन क्षेत्रों में सख्त लाकडाउन लगाने की योजना बना रहे है।’ डीएम ने सोमवार को श्रीनगर शहर में औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कुछ दुकानों को एसओपी का उल्लंघन करते हुए पाया। डीएम ने कहा कि हमने इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया है।
श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संदीप चौधरी भी औचक दौरे के दौरान डीएम के साथ थे। एसएसपी ने कहा कि अगर लोग एसओपी का पालन नहीं करते हैं, तो हम सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में रविवार को दर्ज किए गए 168 नए कोविड मामलों में से 92 श्रीनगर जिले से सामने आए।
इस बीच जम्मू कश्मीर के कम संक्रमण दर वाले जिलों में रात्रि कर्फ्यू की पाबंदी और सभा या कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति के नियम में ढील दी गई है। पाजिटिविटी दर 0.2 और साप्ताहिक मामलों की संख्या 250 से कम होने पर यह राहत मिलेगी। रात्रि कर्फ्यू की वर्तमान अवधि रात आठ से सुबह सात बजे की है।
कम संक्रमण दर वाले जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसे जिलों में इंडोर व आउटडोर स्थलों पर किसी भी कार्यक्रम में अब 25 की बजाय 50 लोगों के एक साथ उपस्थिति होने की अनुमति होगी। प्रदेश के किसी भी जिले में साप्ताहिक कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
हालांकि निर्धारित निम्न दर से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कोई रियायत नहीं होगी। आपात प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग की राज्य कार्यकारी समिति की ओर से कोविड प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।