Independence Day 2024: स्वतंत्रता दिवस 2024 से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पुणे ISIS मॉड्यूल से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसके पास हथियार भी मिले। पुणे ISIS मॉड्यूल मामले में वांछित रिजवान अली को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के दरियागंज के रहने वाले रिजवान के सिर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस के मुताबिक अली आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का हिस्सा था और फरार था, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में उसकी मौजूदगी की जांच की जा रही है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कहा, ''रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। एनआईए ने आतंकी संबंधों वाले अन्य फरार वांछित लोगों के साथ रिजवान अली की तस्वीर भी जारी की थी। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी और विभिन्न आतंकवादियों के पोस्टर लगाए थे।''
पुलिस ने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं और उन्होंने लोगों को आतंकवादियों को पकड़ने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों के बारे में कोई भी जानकारी देने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा। हालांकि, मुखबिरों के नाम छिपाए जाएंगे। पुलिस ने कहा कि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और पुलिस को आतंकवादियों को पकड़ने में मदद करने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, पोस्टरों में पंद्रह आतंकवादियों का जिक्र है अल-कायदा से जुड़े हैं देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले, पंजाब पुलिस ने भी इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य भर के सभी बस अड्डों पर जगह-जगह तलाशी लेकर सुरक्षा के कड़े कदम उठाए हैं।
सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस टीमों ने खोजी कुत्तों की मदद से बस अड्डों पर आने और जाने वाले लोगों की तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों ने कहा, "उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए।"
गौरतलब है कि एनआईए रिजवान की हिरासत की मांग कर सकती है और दिल्ली के दरियागंज और पुणे के कोंढवा में उसके पिछले रिकॉर्ड की जांच कर सकती है।
इस साल मार्च में, एजेंसी ने पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में 'आतंकवाद की आय' के रूप में चार अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। कथित तौर पर ये संपत्तियां रिजवान और 10 अन्य लोगों की थीं, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। एनआईए के आदेश में कहा गया है, "यूए (पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत कुर्क की गई संपत्तियां आवासीय घर/फ्लैट हैं, जो आरोपी मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान अली, कादिर दस्तगीर पठान, सिमाब काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, अब्दुल्ला फैयाज शेख, तल्हा लियाकत खान, शमिल नाचन और आकिफ नाचन से जुड़े हैं।"