IRCTC घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली पटियाला हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

By स्वाति सिंह | Published: January 19, 2019 12:06 PM2019-01-19T12:06:18+5:302019-01-19T12:06:18+5:30

बीते महीने दिल्ली की अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईआरसीटीसी घोटाले में दायर दो मुकदमों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

IRCTC Scam case: Delhi's Patiala House Court reserves order on regular bail plea of former bihar CM Lalu Prasad Yadav in ED case. | IRCTC घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली पटियाला हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

IRCTC घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली पटियाला हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आईआरसीटीसी धन शोधन मामले में शनिवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के बाद लालू यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए हैं। शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव की पेशी हुई। ईडी के मामले में 28 जनवरी को अगली सुनवाई होगी तो वहीं सीबीआइ के मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।

जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट पहुंचे थे। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को अंतरिम जमानत दे दी थी।



बीते महीने दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से आईआरसीटीसी घोटाले में दायर दो मुकदमों में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को बृहस्पतिवार को 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे।

अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें। यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है।

बात दें कि 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में इसी मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को पहले ही जमानत दे चुकी है।

इससे पहले 19 नवंबर को कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को निर्देश दिया था कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले के सिलसिले में 20 दिसंबर यानि आज  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह उसके समक्ष पेश हों।

लालू यादव के वकील ने अदालत को बताया था कि खराब सेहत की वजह से लालू पहले के निर्देश के मुताबिक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके।

Web Title: IRCTC Scam case: Delhi's Patiala House Court reserves order on regular bail plea of former bihar CM Lalu Prasad Yadav in ED case.

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