आईएनएक्स मीडियाः न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ करेगी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई
By भाषा | Published: August 22, 2019 08:33 PM2019-08-22T20:33:56+5:302019-08-22T20:33:56+5:30
चिदंबरम को सीबीआई ने मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को चिदंबरम को चार दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।
न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की एक पीठ शुक्रवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेगी।
इस याचिका में चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। चिदंबरम की याचिका पर न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ सुनवाई करेगी।
चिदंबरम को सीबीआई ने मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था। उन्होंने उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को चिदंबरम को चार दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।
INX media case: Supreme Court bench of Justice R Banumathi and Justice AS Bopanna will hear tomorrow pleas of former Union Finance Minister P Chidambaram filed against the Delhi High Court’s order rejecting his anticipatory bail plea in cases of CBI and ED pic.twitter.com/X31n5aRhbu
— ANI (@ANI) August 22, 2019
कांग्रेस नेता को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह बुधवार को उच्चतम न्यायालय से राहत पाने में विफल रहे। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला किया था।
बुधवार को शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने चिदंबरम के वकीलों को सूचित किया था कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है। चिदंबरम 2004-14 के दौरान संप्रग सरकार में गृह और वित्त मंत्री रहे थे।
उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अगस्त के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया था। ये मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किये हैं।