ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दिये निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा : उच्च न्यायालय

By भाषा | Published: August 10, 2019 05:39 AM2019-08-10T05:39:41+5:302019-08-10T05:39:41+5:30

Instructions given for control of noise pollution are not being followed: High Court | ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दिये निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा : उच्च न्यायालय

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दिये निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा : उच्च न्यायालय

रांची में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानून के अनुरूप अधिसूचना जारी नहीं किए जाने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने नाराजगी जतायी है । इस मामले का आज स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डा एस एन पाठक की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय सात माह से इस मामले को देख रहा है

और ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कई निर्देश दिए लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। न्यायालय में उपस्थित रांची के एसडीओ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को अदालत ने कहा कि आदेश को हल्के में न लें और इसका पालन करें नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

न्यायालय ने अब मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर के लिए निर्धारित की है। 

Web Title: Instructions given for control of noise pollution are not being followed: High Court

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