हिमाचल प्रदेश में वित्त विभाग को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिये नियम अधिसूचित करने का निर्देश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: January 17, 2023 08:03 PM2023-01-17T20:03:01+5:302023-01-17T20:05:48+5:30
माचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि वित्त विभाग को फैसले को लागू करने के लिए निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश में वित्त विभाग को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिये नियम अधिसूचित करने का निर्देश
शिमला:हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी अब नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि वित्त विभाग को फैसले को लागू करने के लिए निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है।
इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग उपयुक्त समय पर नियम-शर्तें और एसओपी जारी करेगा। चुनावी वादे के अनुसार कांग्रेस सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मंजूरी दी।
इसके अतिरिक्त, 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने की रूपरेखा तैयार करने और एक महीने में एक लाख नौकरियां सृजित करने की संभावना पर विचार के लिए मंत्रिमंडल की उप समितियों का भी गठन किया गया था। एक जनवरी, 2004 से सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आते हैं।
(कॉपी भाषा एजेंसी)