उत्तराखंड में महत्वपूर्ण फैसलाः दो से ज्यादा बच्चों वाले अब पंचायत चुनाव लड़ने पर अयोग्य, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक

By भाषा | Published: June 26, 2019 07:36 PM2019-06-26T19:36:34+5:302019-06-26T19:36:34+5:30

विधेयक में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी कर दी गयी है व एक साथ दो पद धारण करने को भी वर्जित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश यह विधेयक आज सदन में विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के पारित हो गया।

Important decision in Uttarakhand: more than two children now ineligible for contesting panchayat elections | उत्तराखंड में महत्वपूर्ण फैसलाः दो से ज्यादा बच्चों वाले अब पंचायत चुनाव लड़ने पर अयोग्य, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक

इस अधिनियम को आगामी पंचायत चुनावों में लागू किया जायेगा।

Highlightsउत्तराखंड में पचायत चुनाव लड़ने के लिये उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिये यह अर्हता आठवीं कक्षा की है।

उत्तराखंड विधानसभा ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो से अधिक संतान वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य करने वाला उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 बुधवार को पारित कर दिया।

इसके साथ ही इस विधेयक में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जरूरी कर दी गयी है व एक साथ दो पद धारण करने को भी वर्जित किया गया है । राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश यह विधेयक आज सदन में विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के पारित हो गया।

इस संशोधन विधेयक के अनुसार, उत्तराखंड में पचायत चुनाव लड़ने के लिये उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिये यह अर्हता आठवीं कक्षा की है।

अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिये पंचायत चुनाव लड़ने हेतु पाचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। इस विधेयक में ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हों। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि इस अधिनियम को आगामी पंचायत चुनावों में लागू किया जायेगा। 

Web Title: Important decision in Uttarakhand: more than two children now ineligible for contesting panchayat elections

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे