पंजाबः अगर आतिशबाजी पर SC के निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो SHO होंगे जिम्मेदार
By भाषा | Published: November 7, 2018 05:51 AM2018-11-07T05:51:33+5:302018-11-07T05:51:33+5:30
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशक के एस पन्नू ने कहा कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाने के एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अगर आतिशबाजी के लिये स्वीकृत अवधि के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो पंजाब में संबंधित थाने के एसएचओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह बात कही।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को पटाखे फोड़ने के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेश का सख्ती से अनुपालन करने के लिये विस्तृत निर्देश जारी किये हैं।
सभी संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे दीपावली की रात आठ से दस बजे की स्वीकृत अवधि के बाद आतिशबाजी पर रोक लागू करने के लिये सतर्क रहें।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशक के एस पन्नू ने कहा कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाने के एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि दिवाली और गुरुपर्व पर रात आठ से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे, जबकि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े 12 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी।
पन्नू ने कहा कि पटाखे फोड़ने के दौरान लोगों को हवा की गुणवत्ता के खतरे पर अवश्य विचार करना चाहिये।