हैदराबाद एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, पुलिस वालों की कार्रवाई के खिलाफ याचिका, कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मानने का आरोप
By विनीत कुमार | Published: December 7, 2019 11:18 AM2019-12-07T11:18:38+5:302019-12-07T11:20:42+5:30
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि तेलंगाना में गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों के एनकाउंटर में शामिल रहने वाले पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर, जांच और कार्रवाई की जाए।
हैदराबाद में एक महिला के साथ गैंगरेप और फिर उसे जलाने के आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील जीए मणि और प्रदीप कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले में 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। साथ ही एनकाउंट करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई की भी मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि तेलंगाना में गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों के एनकाउंटर में शामिल रहने वाले पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर, जांच और कार्रवाई की जाए।
Advocates GS Mani and Pradeep Kumar Yadav approached the Supreme Court saying the top court’s 2014 guidelines were not followed. #TelanganaEncounterhttps://t.co/HPTCmV2WKc
— ANI (@ANI) December 7, 2019
जया बच्चन और स्वाति मालीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग
सुप्रीम कोर्ट में इसी एनकाउंटर से जुड़ी एक और याचिका भी वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त और उसी की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। साथ ही इस याचिका में जया बच्चन और दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल के खिलाफ 'न्याय प्रक्रिया से बाहर जाकर मारे जाने' को समर्थन देने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है।
दूसरी ओर तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को आरोपियों के कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद उनके शवों को नौ दिसंबर रात आठ बजे तक सुरक्षित रखने के निर्देश शुक्रवार को दिए। हाई कोर्ट ने यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को मिले एक प्रतिवेदन पर दिया, जिसमें घटना पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई थी।
इसमें आरोप लगाया गया है कि यह न्यायेतर हत्या है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी आरोपियों के शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उसका वीडियो सीडी में अथवा पेन ड्राइव में महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा जाए।
अदालत ने महबूबनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के सीडी अथवा पेन ड्राइव लेने और उसे हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट की खंड पीठ ने कहा, ‘हम आगे निर्देश देते हैं कि मुठभेड़ में मारे गए चारों मृतकों/ आरोपियों/संदिग्धों के शवों को राज्य नौ दिसंबर शाम आठ बजे तक संरक्षित रखे।'