हैदराबाद एनकाउंटरः चारों आरोपियों के खिलाफ ‘हमला’ करने का मामला दर्ज, सभी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था
By भाषा | Published: December 7, 2019 01:22 PM2019-12-07T13:22:36+5:302019-12-07T13:22:36+5:30
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश), धारा 176 और भारतीय शस्त्र कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चारों आरोपियों के साथ गए पुलिस दल के प्रभारी की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।
हैदराबाद में पिछले महीने एक महिला पशु चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिसकर्मियों पर ‘हमला’ करने का मामला दर्ज किया गया है।
इन चारों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या की कोशिश), धारा 176 और भारतीय शस्त्र कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चारों आरोपियों के साथ गए पुलिस दल के प्रभारी की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।
इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम का शनिवार को उस स्थान पर जाने का कार्यक्रम है जहां मुठभेड़ हुई थी। गौरतलब है कि 25 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के सभी चारों आरोपी शुक्रवार तड़के यहां चट्टनपल्ली में उस समय पुलिस की ‘जवाबी’ गोलीबारी में मारे गए जब उन्हें पीड़िता का फोन और मामले से जुड़े अन्य सामान बरामद करने के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था।
National Human Rights Commission(NHRC) team arrives in Hyderabad. #TelanganaEncounterpic.twitter.com/eCWVYpcdqH
— ANI (@ANI) December 7, 2019
साइबराबाद पुलिस ने बताया था कि दो आरोपियों ने उनके हथियार छीनकर उन पर गोलियां चलाई और बाकी के आरोपियों ने पत्थर तथा डंडों से हमला किया जिसमें दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस को ‘‘जवाबी’’ कार्रवाई करनी पड़ी।
महबूबनगर जिले के सरकारी जिला अस्पताल में चारों आरोपियों का पोस्टमार्टम किया गया और उसकी वीडियोग्राफी की गई। 20 और 26 साल की आयु के बीच के चारों आरोपियों को महिला का बलात्कार करने और उसका गला घोंटकर तथा बाद में उसे जलाकर उसकी हत्या करने के आरोप में 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया।