उच्च न्यायाय ने पशु कल्याण निकाय का निलंबन रद्द किया
By भाषा | Published: March 7, 2021 01:27 PM2021-03-07T13:27:18+5:302021-03-07T13:27:18+5:30
मुंबई, सात मार्च बम्बई उच्च न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के पिछले साल के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बोर्ड ने स्थानीय ‘यूनिवर्सल एनिमल वेलफेयर सोसाइटी’ की मान्यता को निलंबित कर दिया था और इसके नसबंदी केंद्र को बंद करने का निर्देश दिया था ।
न्यायमूर्ति अमजद सईद एवं न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने दो मार्च को यह फैसला दिया और बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया ।
उच्च न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को पहले वेलफेयर सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसका पक्ष सुनने का आदेश दिया ।
सोसाइटी की ओर से दायर याचिका पर सुनावाई करते हुये अदालत ने यह फैसला दिया । याचिका में सोसाइटी ने 14 दिसंबर 2020 के बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें याचिकाकर्ता की मान्यता को निलंबित कर दिया गया था और मलाड स्थित केंद्र बंद करने का निर्देश दिया था ।
बोर्ड को बंध्याकरण कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के केंद्र में पशुओं और आवारा कुत्तों के साथ कथित क्रूरता किये जाने तथा उचित तरीके से इलाज नहीं किये जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद निलंबन एवं केंद्र को बंद किये जाने का निर्देश जारी किया गया था ।
अदालत ने कहा कि उसका मानना है कि पशुओं के बंध्याकरण के लिये केंद्र को मिली मान्यता रद्द करने का निर्णय लिये जाने से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिये एक मौका दिया जाना चाहिये था ।
इसने यह भी कहा कि 11 दिसंबर 2020 की भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की जांच रिपोर्ट में भी कई तथ्यों की कमी है।
अदालत ने कहा, ‘‘बोर्ड अगर याचिकाकर्ता के खिलाफ कारवाई करना चाहता है तो पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा और संबंधित सामग्री याचिकाकर्ता के साथ साझा करना होगा।
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