डॉक्टर से प्रमाणित लोगों को शराब मिलने के केरल सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

By स्वाति सिंह | Published: April 2, 2020 01:49 PM2020-04-02T13:49:28+5:302020-04-02T16:08:49+5:30

29 मार्च को राज्य की वाम सरकार ने फैसला किया था कि कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर राज्य संचालित शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बार बंद रहेंगे।

High court bans Kerala government's order to get alcohol from certified doctors | डॉक्टर से प्रमाणित लोगों को शराब मिलने के केरल सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

केरल में तीन हफ्तों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

Highlightsकेरल HC ने राज्य सरकार के शराब की बिक्री की अनुमति आदेश पर रोक लगा दी हैCM पिनरायी विजयन ने घोषणा ने कोविड-19 समीक्षा बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा किया।

तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने नशे के आदी लोगों को शराब खरीदने के लिये विशेष पास जारी करने के राज्य सरकार के आदेश पर तीन हफ्ते के लिये रोक लगा दी है। डॉक्टरों ने नशे की लत के मद्देनजर ऐसे लोगों को आबकारी विभाग से शराब खरीदने की सलाह दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें विशेष पास जारी करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नंबियार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया है। केरल सरकार चिकित्सा आधिकारी संघ (केजीएमओए) समेत विभिन्न पक्षों ने याचिकाएं दायर कर आदेश को चुनौती दी थी, जिनपर अदालत ने यह फैसला लिया।

सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में डॉक्टरों की सलाह पर शराब के लती लोगों को लॉकडाउन (बंद) के दौरान शराब मुहैया कराने का आदेश दिया था। सरकार ने आदेश में कहा था कि बंद और शराब की दुकानें नहीं खुलने से नशे के लती लोगों के आत्महत्या करने और अवसाद का शिकार होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

 

आदेश में कहा गया है कि शराब से दूर रहने पर शारीरिक और मानसिक दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को डॉक्टरों के लिखित परामर्श पर ''नियंत्रित'' और ''निर्धारित'' तरीके से शराब मुहैया कराई जा सकती है। हालांकि इसपर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि सरकार के इस फैसले का कोई वैज्ञानिक आधार नजर नहीं आता।

Web Title: High court bans Kerala government's order to get alcohol from certified doctors

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