डॉक्टर से प्रमाणित लोगों को शराब मिलने के केरल सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
By स्वाति सिंह | Published: April 2, 2020 01:49 PM2020-04-02T13:49:28+5:302020-04-02T16:08:49+5:30
29 मार्च को राज्य की वाम सरकार ने फैसला किया था कि कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर राज्य संचालित शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन बार बंद रहेंगे।
तिरुवनंतपुरम: केरल उच्च न्यायालय ने नशे के आदी लोगों को शराब खरीदने के लिये विशेष पास जारी करने के राज्य सरकार के आदेश पर तीन हफ्ते के लिये रोक लगा दी है। डॉक्टरों ने नशे की लत के मद्देनजर ऐसे लोगों को आबकारी विभाग से शराब खरीदने की सलाह दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें विशेष पास जारी करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नंबियार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया है। केरल सरकार चिकित्सा आधिकारी संघ (केजीएमओए) समेत विभिन्न पक्षों ने याचिकाएं दायर कर आदेश को चुनौती दी थी, जिनपर अदालत ने यह फैसला लिया।
सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में डॉक्टरों की सलाह पर शराब के लती लोगों को लॉकडाउन (बंद) के दौरान शराब मुहैया कराने का आदेश दिया था। सरकार ने आदेश में कहा था कि बंद और शराब की दुकानें नहीं खुलने से नशे के लती लोगों के आत्महत्या करने और अवसाद का शिकार होने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
Kerala High Court stays the state govt order to allow sale of liquor to people suffering from Alcohol Withdrawal Syndrome after they produce the certificate to the effect that they are suffering from the syndrome. The stay is for a period of three weeks. pic.twitter.com/UcUlvZlGcf
— ANI (@ANI) April 2, 2020
आदेश में कहा गया है कि शराब से दूर रहने पर शारीरिक और मानसिक दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को डॉक्टरों के लिखित परामर्श पर ''नियंत्रित'' और ''निर्धारित'' तरीके से शराब मुहैया कराई जा सकती है। हालांकि इसपर रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि सरकार के इस फैसले का कोई वैज्ञानिक आधार नजर नहीं आता।