हरियाणा में नगर निकाय चुनावः कल मतदान, 30 दिसंबर को नतीजे, जानिए क्या-क्या है गाइडलाइन

By सतीश कुमार सिंह | Published: December 26, 2020 12:59 PM2020-12-26T12:59:50+5:302020-12-26T13:05:53+5:30

इनेलो ने केंद्र और राज्य की भाजपा-जजपा सरकार द्वारा किसानों पर कथित ‘अत्याचार’ के विरोध में नगर निगम चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की थी। सत्तारूढ़ गठबंधन ने जहां विकास का मुद्दा उठाया है।

Haryana Municipal bodies elections Voting 27 dec results on December 30 Mayor candidates exempt to spend Rs 22 lakh | हरियाणा में नगर निकाय चुनावः कल मतदान, 30 दिसंबर को नतीजे, जानिए क्या-क्या है गाइडलाइन

पोलिंग स्टेशन को एक दिन पहले सेनिटाइज किया जाएगा मास्क अनिवार्य होगा। (file photo)

Highlightsकोविड के कारण पहले एक बूथ पर 1500 वोटर वोट डालते थे अब उसे 1000 किया गया है।राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए विस्तृत व्यवस्था की जाएगी।कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों, कर्मचारियों और कानून व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर गठबंधन को निशाना बनाया।

चंडीगढ़ः हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए 27 दिसंबर (कल) को मतदान होंगे और 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। भाजपा-जजपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है।

राज्य चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने कहा कि चुनाव अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों, रेवाड़ी नगरपालिका परिषद और रोहतक में सांपला, रेवाड़ी में धारूहेड़ा और हिसार जिले में उकलाना नगरपालिका समितियों के लिए होने हैं।

स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अधिकारियों ने कहा कि मतदान केंद्रों और संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। 

मतों की गिनती 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से की जाएगी

मतों की गिनती 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से की जाएगी और मतगणना के बाद उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नगर निगम के महापौर और सदस्यों के लिए और नगरपालिका परिषद और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की व्यय सीमा को संशोधित किया गया है। संशोधन के अनुसार, महापौर पद के लिए चुनाव खर्च सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 22 लाख रुपये कर दी गई है।

निगम के सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.50 लाख रुपये कर दी गई है। नगरपालिका परिषदों के सदस्य के लिए चुनाव खर्च की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.30 लाख रुपये कर दिया गया है और नगरपालिका समितियों के सदस्य के लिए यह सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रु किया है। सिंह ने कहा कि नगरपालिका परिषद और समितियों के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा क्रमशः 15 लाख रुपये और 10 लाख रुपये तय की गई है।

Web Title: Haryana Municipal bodies elections Voting 27 dec results on December 30 Mayor candidates exempt to spend Rs 22 lakh

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