राम मंदिर पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज-  'सुप्रीम कोर्ट महान है, जो चाहे, वो करे...'

By पल्लवी कुमारी | Published: October 30, 2018 11:40 AM2018-10-30T11:40:28+5:302018-10-30T11:40:28+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में दायर अपीलों को 2019 के जनवरी के पहले हफ्ते में एक उचित पीठ के सामने सूचीबद्ध किया है जो सुनवाई की तारीख तय करेगी।

Haryana Minister Anil Vij remarks on ram temple and supreme court | राम मंदिर पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज-  'सुप्रीम कोर्ट महान है, जो चाहे, वो करे...'

राम मंदिर पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज-  'सुप्रीम कोर्ट महान है, जो चाहे, वो करे...'

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और हरियाणा के मंत्री अनिल विजअयोध्या विवाद(राम मंदिर) पर टिप्पणी की। अनिल विज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट महान है, वो जो चाहे, वह करे। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है सारी। 

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अनिल विज ने कहा, '' सुप्रीम कोर्ट महान है, जो चाहे, वह करे, चाहे याकूब मेमन के लिए रात को बारह बजे सुप्रीम कोर्ट को खोले, चाहे, जो राम मंदिर का विषय है, जिस पर लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं, उसको तारीख पर तारीख दिए जाए। ये सब तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है।'' 


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में दायर अपीलों को 2019 के जनवरी के पहले हफ्ते में एक उचित पीठ के सामने सूचीबद्ध किया है जो सुनवाई की तारीख तय करेगी।
 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर साधा निशाना

अनिल विज के पहले इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा, ''यह सुप्रीम कोर्ट को तय करने दिया जाए कि अयोध्या मामले की सुनवाई कब होगी। यह बीजेपी या कांग्रेस द्वारा तय नहीं किया जा सकता। अगर वे कानून बनाना चाहते हैं, तो बनाएं, कांग्रेस ने उन्हें नहीं रोका है। यह मुद्दा इसलिए उठाया गया है, क्योंकि चुनाव करीब आ गए हैं, वे पिछले चार साल से सो रहे थे क्या?"


2019 के जनवरी में राम मंदिर पर होगी सुनवाई 

29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि उचित पीठ अगले साल जनवरी में सुनवाई की आगे की तारीख तय करेगी। पीठ के दो दूसरे सदस्यों में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ शामिल थे।

भूमि विवाद मामले में दीवानी अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।

Web Title: Haryana Minister Anil Vij remarks on ram temple and supreme court

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