हरियाणा सरकार आगामी बजट सत्र में धर्मांतरण-रोधी विधेयक पेश करेगी: मंत्री

By भाषा | Published: February 26, 2021 12:16 AM2021-02-26T00:16:13+5:302021-02-26T00:16:13+5:30

Haryana government to introduce anti-conversion bill in upcoming budget session: Minister | हरियाणा सरकार आगामी बजट सत्र में धर्मांतरण-रोधी विधेयक पेश करेगी: मंत्री

हरियाणा सरकार आगामी बजट सत्र में धर्मांतरण-रोधी विधेयक पेश करेगी: मंत्री

चंडीगढ़, 25 फरवरी हरियाणा सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में जबरन या कपटपूर्ण धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक लाएगी। इसके अलावा सरकार दंगाइयों तथा प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान की वसूली के लिए भी एक विधेयक लाएगी।

राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने यहां बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की।

हाल ही में विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, राज्य के गृह मंत्री ने कहा था, "इस कानून के लागू होने से राज्य में बल, प्रलोभन, शादी का झांसा देकर या किसी भी तरह के अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा।”

उन्होंने तब कहा था, "दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

विज ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा, "हमने धर्मांतरण (बल या धोखाधड़ी के माध्यम से) के खिलाफ विधेयक का मसौदा तैयार किया है और इसे हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान विधेयक को भी अगले सत्र में लाया जाएगा, इसके तहत एक अधिकरण की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान के मामले में वसूली प्रक्रिया एक साल के भीतर की जाएगी, जिसमें आयोजन के आयोजक भी शामिल हो सकते हैं।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बल या धोखाधड़ी के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 2019 में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक पारित किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Haryana government to introduce anti-conversion bill in upcoming budget session: Minister

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे