पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर रुख स्पष्ट करे हरियाणा सरकार: अदालत

By भाषा | Published: January 20, 2021 12:32 AM2021-01-20T00:32:32+5:302021-01-20T00:32:32+5:30

Haryana government clarifies stance on 50 percent reservation for women in panchayat elections: court | पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर रुख स्पष्ट करे हरियाणा सरकार: अदालत

पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर रुख स्पष्ट करे हरियाणा सरकार: अदालत

चंडीगढ़, 19 जनवरी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हरियाणा सरकार से एक याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा है जिसमें राज्य की ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत सीटों को महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखने के कानूनी प्रावधान को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने ग्राम पंचायतों की दो पूर्व सदस्यों कैलाश बाई और स्नेह लता की याचिका पर राज्य सरकार से 20 अप्रैल तक रुख स्पष्ट करने को कहा है।

इन दोनों महिलाओं ने हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 के विरुद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

इस कानून के तहत गांव के मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार भी दिया गया है।

दोनों महिलाओं की ओर से पेश हुए वकील दीपकरण दलाल ने अदालत में कहा कि पंचायत की सीटों में महिला उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान उनके पुरुष समकक्षों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण है।

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Web Title: Haryana government clarifies stance on 50 percent reservation for women in panchayat elections: court

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