स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क व्यवस्था 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य, पुराने बेचने के लिए एक साल की मोहलतः पासवान

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 29, 2019 04:48 PM2019-11-29T16:48:26+5:302019-11-29T16:48:26+5:30

उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों पर हॉलमार्क अनिवार्य करने को लेकर उपभोक्ता मामलों का विभाग 15 जनवरी 2020 को इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। हालांकि जौहरियों को बिना हालमार्क वाले अपने पुराने बेचने के लिए एक साल की मोहलत दी जाएगी। 

Hallmark arrangement on gold jewelery mandated from 15 January 2021, one-year moratorium on selling old | स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क व्यवस्था 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य, पुराने बेचने के लिए एक साल की मोहलतः पासवान

उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा है।

Highlightsस्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों के लिये हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी से अनिवार्य करेगी। जौहरियों को बिना हालमार्क वाले अपने पुराने बेचने के लिए एक साल की मोहलत दी जाएगी। 

उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों के लिये हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी से अनिवार्य करेगी।

उन्होंने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों पर हॉलमार्क अनिवार्य करने को लेकर उपभोक्ता मामलों का विभाग 15 जनवरी 2020 को इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। हालांकि जौहरियों को बिना हालमार्क वाले अपने पुराने बेचने के लिए एक साल की मोहलत दी जाएगी। 

Web Title: Hallmark arrangement on gold jewelery mandated from 15 January 2021, one-year moratorium on selling old

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