यदि किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो उसे गौशाला को 10 कंबल देने होंगे: ग्वालियर कलेक्टर का आदेश
By भाषा | Published: December 15, 2019 03:36 PM2019-12-15T15:36:40+5:302019-12-15T15:36:40+5:30
ग्वालियर जिले में बंदूक का लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए जिला कलेक्टर ने शर्त रखी है कि लाइसेंस चाहने वालों को ग्वालियर की सरकारी गौशाला के लिए 10 कंबल देने होंगे।
ग्वालियर जिले में बंदूक का लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों के लिए जिला कलेक्टर ने शर्त रखी है कि लाइसेंस चाहने वालों को ग्वालियर की सरकारी गौशाला के लिए 10 कंबल देने होंगे। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने शनिवार को ग्वालियर की लाल टिपारा और गोला का मंदिर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कलेक्टर चौधरी ने बताया कि गौशाला में गायों को ठंड से बचाने के लिए यह तय किया गया है कि यदि किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो उसे गौशाला को 10 कंबल देने होंगे।
संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस संबंधी निर्देश दे दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर चौधरी ने छह महीने पहले आदेश दिया था कि बंदूक का लाइसेंस चाहने वालों को 10 पौधे लगाने होंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के साथ पौधों के फोटो आवेदन के साथ देने होंगे।
कलेक्टर ने इस अवधि में बंदूकों के करीब 147 लाइसेंस जारी किए और इस दौरान करीब 1700 पौधे भी लगाए गए। गोला का मंदिर स्थित गौशाला में पिछले हफ्ते ठंड से छह गायों की मौत हुई थी। इसके बाद कलेक्टर चौधरी ने वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके रेड क्रॉस की ओर से तीन लाख रुपए की धनराशि गौशाला को दी थी। इस समय ग्वालियर में नगर निगम की दो गौशालाएं, गोला का मंदिर और लाल टिपारा में हैं और इनमें करीब 8,000 गायें हैं।