गुजरात दंगे: PM नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई टली

By भाषा | Published: December 3, 2018 11:00 PM2018-12-03T23:00:58+5:302018-12-03T23:01:17+5:30

Gujarat riots: PM Narendra Modi clean chit plea hearing till january in SC | गुजरात दंगे: PM नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई टली

गुजरात दंगे: PM नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह तक के लिए टाल दी है. यह याचिका कांग्रेस के सांसद रहे एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने दायर की है. गोधराकांड के बाद अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में भी हिंसा हुई थी, जिसमें एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की मौत हो गई थी. जाकिया ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के फैसले के खिलाफ उनकी अर्जी को खारिज करने के गुजरात हाईकोर्ट के 5 अक्तूबर 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने मामले को अगले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. कोर्ट ने पहले कहा था कि वह मुख्य मामले में सुनवाई से पहले जाकिया की अर्जी में सह-याचिकाकर्ता बनने के सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के आवेदन पर भी विचार करेगी. पिछली सुनवाई में एसआईटी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि जाकिया की याचिका विचारणीय नहीं है.

उन्होंने कहा था कि जाफरी ने एक भी हलफनामा जमा नहीं किया है और सारे हलफनामे सीतलवाड़ ने जमा किए हैं. जाकिया की ओर से वरिष्ठ वकील सी. यू. सिंह ने कहा था कि मुख्य याचिकाकर्ता 80 साल की हैं इसलिए सीतलवाड़ को उनकी सहायता के लिए याचिकाकर्ता संख्या-2 बनाया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता की मदद के लिए किसी को सह-याचिकाकर्ता बनने की जरूरत नहीं है और वह सीतलवाड़ के दूसरी याचिकाकर्ता बनने के अनुरोध पर विचार करेगा.

2012 में दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट 

एसआईटी ने इस मामले में 8 फरवरी 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उसने नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों समेत 63 अन्य को क्लीनचिट दी थी. तब एसआईटी ने कहा था कि उनके खिलाफ अभियोजन योग्य कोई साक्ष्य नहीं है.

 

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