गुजरात में कोविड-19 ‘स्वास्थ्य आपातकाल’ पर गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया

By भाषा | Published: April 11, 2021 11:49 PM2021-04-11T23:49:34+5:302021-04-11T23:49:34+5:30

Gujarat High Court takes suo motu cognizance of Kovid-19 'Health Emergency' in Gujarat | गुजरात में कोविड-19 ‘स्वास्थ्य आपातकाल’ पर गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया

गुजरात में कोविड-19 ‘स्वास्थ्य आपातकाल’ पर गुजरात उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया

अहमदाबाद, 11 अप्रैल गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति पर स्वत:संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका की कार्यवाही शुरू की। मीडिया में महामारी को लेकर आई खबरों में यह संकेत दिया गया था कि प्रदेश 'स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति' की तरफ बढ़ रहा है।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने एक मौखिक आदेश के जरिये उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को खुद नई जनहित याचिका दायर करने को कहा जिसका शीर्षक 'अनियंत्रित बढ़ोत्तरी और कोविड नियंत्रण में गंभीर प्रबंधन मुद्दा' है।

यह कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा दाखिल इस तरह की दूसरी जनहित याचिका है। पहली जनहित याचिका पिछले साल दायर की गई थी और उस पर अब भी नियमित अंतराल पर सुनवाई चल रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्री को सूचित किया कि नई जनहित याचिका में गुजरात सरकार, उसके स्वास्थ्य विभाग के साथ ही केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाया जाए।

इस याचिका पर सोमवार को मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की पीठ द्वारा नाथ के आधिकारिक आवास पर ऑनलाइन तरीके से सुनवाई होगी।

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Web Title: Gujarat High Court takes suo motu cognizance of Kovid-19 'Health Emergency' in Gujarat

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