गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह का निर्वाचन रद्द, HC ने ढोलका विस चुनाव रद्द करने का आदेश दिया

By निखिल वर्मा | Published: May 12, 2020 02:16 PM2020-05-12T14:16:50+5:302020-05-12T14:22:23+5:30

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया था.

Gujarat high court scraps 2017 poll victory of law minister Bhupendra singh Chudasama | गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह का निर्वाचन रद्द, HC ने ढोलका विस चुनाव रद्द करने का आदेश दिया

भूपेंद्र सिंह (फाइल फोटो)

Highlightsपोस्टल बेलेट में मिले मतों में से 429 मत रद्द होने से भूपेंद्र सिंह विजेता घोषित किए गए थे.राज्य में विजय रूपाणी की सरकार में चूडसामा अभी शिक्षा , कानून एवं न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी हैं।

गुजरात हाईकोर्ट से राज्य के कानून और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडास्मा को बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने ढोलका विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द करने का आदेश दिया है। भूपेंद्र सिंह गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में ढोलका सीट से सिर्फ 327 मतों से विजयी हुई थे। उनकी जीत को प्रतिद्वंदी कांग्रेसी उम्मीदवार अश्विन राठौर ने कोर्ट में चुनौती दी थी और वोटों की गिनती में अनियमितता का आरोप लगाया था।

कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारी ने उनको मिले 429 पोस्टल बैलेट रद कर दिए, जिसके चलते भूपेंद्र सिंह 327 मतों से विजयी घोषित हो गए। 

विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह को  71, 530 मत मिले थे, जबकि कांग्रेस के अश्विन राठौर को 71 203 मत मिले। इसके बाद कोर्ट पहुंचे राठौर ने आरोप है कि पीठासीन अधिकारी ने उन्हें मिले 429 पोस्टल मत रद कर दिए, यदि इन मतों को गिना जाता तो इस चुनाव में वे विजेता होते।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया,  "गुजरात के कानून मंत्री को अवैध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है। भूपेंद्र सिंह के चुनाव को गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध और रद्द घोषित कर दिया है। 2017 में वे गलत तरीके से चुनाव जीते थे।"

Web Title: Gujarat high court scraps 2017 poll victory of law minister Bhupendra singh Chudasama

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