गुजरात हाईकोर्ट की न्यायाधीश ने राहुल गांधी के मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: April 26, 2023 08:19 PM2023-04-26T20:19:01+5:302023-04-26T20:20:57+5:30

गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता गोपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब राहुल गांधी का मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई के समक्ष रखा जाएगा, जो इसे दूसरी पीठ को सौंपेंगे।

Gujarat HC Justice Gita Gopi recuses herself from hearing Rahul Gandhi's case | गुजरात हाईकोर्ट की न्यायाधीश ने राहुल गांधी के मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

राहुल गांधी (फाइल फोटो)

Highlightsमोदी सरनेम मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस ने खुद को सुनवाई से अलग कियाराहुल गांधी द्वारा गुजरात हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिकाउच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग किया

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति गीता गोपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी उपनाम मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सूरत मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पिछले महीने सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। बुधवार, 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति गीता गोपी ने राहुल गांधी का याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
 
गुजरात उच्च न्यायालय में  बुधवार, 26 अप्रैल को दोपहर के भोजन के बाद राहुल गांधी के वकील चंपानेरी अदालत के सामने मामला रखने के लिए खड़े हुए। इस पर न्यायमूर्ति गोपी ने कहा, "इस अदालत के समक्ष नहीं।" अब न्यायमूर्ति गोपी के इस मामले से खुद को अलग करने के बाद राहुल गांधी का मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजे देसाई के समक्ष रखा जाएगा, जो इसे दूसरी पीठ को सौंपेंगे।

बता दें कि न्यायाधीशों से किसी मामले की सुनवाई से अपने अलग होने का कारण बताने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इसलिए न्यायमूर्ति गीता गोपी ने खुद को सुनवाई से अलग क्यों किया इसका कारण सामने नहीं आया है।

न्यायमूर्ति गीता गोपी द्वारा मामले की सुनवाई से इंकार करने से पहले राहुल गांधी के वकील चंपानेरी ने उनसे मामले को सर्कुलेट करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने मामले के शीघ्र पंजीकरण और सर्कुलेट करने  की इस मांग पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी के वकील चंपानेरी ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार महज एक औपचारिक पक्षकार है क्योंकि यह मामला एक निजी शिकायत का है। इस पर सरकारी वकील ने जोर देकर कहा कि हमें इस मामले में गंभीर आपत्ति है।

बता दें कि इस बीच मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है।  कोर्ट ने उनके निचली अदालत में पेशी के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार ने  इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था।

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