कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, कोर्ट ने कहा- कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया

By भाषा | Published: July 23, 2019 04:42 PM2019-07-23T16:42:43+5:302019-07-23T16:42:43+5:30

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत की नजरों में यह और कुछ नहीं, बल्कि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, और आगे कुछ विस्तार में कहे बिना, गवाह बलदेवजी ठाकोर की ओर से सीडी पेश करने का निवेदन पूर्व के पांच जुलाई के आदेश के मद्देनजर खारिज किए जाने योग्य है।’’

Gujarat HC fines Ahmed Patel Rs 5,000 | कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना, कोर्ट ने कहा- कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया

अदालत भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पटेल के राज्यसभा निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया गया है।

Highlightsअदालत ने आदेश में कहा, ‘‘इस तरह का आवेदन जुर्माने के साथ खारिज किए जाने योग्य है।इसलिए आवेदन पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा सुनवाई की अगली तारीख को जमा किया जाएगा।

गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर तब पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया, जब उनके वकील ने 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले दिए गए विधायकों के बयानों की सीडी पेश करने के लिए एक गवाह को अनुमति देने की मांग की।

न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने पटेल पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालत ने पूर्व में भी उनके वकील के आवेदन को खारिज कर दिया था और फिर से वही आग्रह करना ‘‘प्रतिवादी नंबर 1 (पटेल) की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।’’ पटेल के वकील पी एस चम्पानेरी ने सोमवार को निवेदन किया था कि गवाह बलदेवजी ठाकोर को सीडी पेश करने की अनुमति दी जाए जिसमें विधायकों के बयानों की उस समय की रिकॉर्डिंग है जब वे 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत की नजरों में यह और कुछ नहीं, बल्कि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, और आगे कुछ विस्तार में कहे बिना, गवाह बलदेवजी ठाकोर की ओर से सीडी पेश करने का निवेदन पूर्व के पांच जुलाई के आदेश के मद्देनजर खारिज किए जाने योग्य है।’’

अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘इस तरह का आवेदन जुर्माने के साथ खारिज किए जाने योग्य है। इसलिए आवेदन पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा सुनवाई की अगली तारीख को जमा किया जाएगा।’’ उच्च न्यायालय ने पांच जुलाई को आदेश पारित कर गवाह रोहन गुप्ता को पेन ड्राइव पेश करने की अनुमति नहीं दी थी, जिसमें बेंगलुरु रिजॉर्ट में ठहरने के दौरान कांग्रेस विधायकों के कथित बयानों की रिकॉर्डिंग थी।

अदालत भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पटेल के राज्यसभा निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। राज्यसभा चुनाव में बलवंत सिंह राजपूत हार गए थे। उन्होंने दावा किया कि पटेल ने अपने पक्ष में मतदान के लिए कांग्रेस विधायकों को रिश्वत दी थी।

Web Title: Gujarat HC fines Ahmed Patel Rs 5,000

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