गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा- स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद
By अनुराग आनंद | Published: May 18, 2020 08:39 PM2020-05-18T20:39:56+5:302020-05-18T20:51:47+5:30
देश में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
गांधीनगर: मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि स्कूल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ब्यूटी पार्लर और सैलून केवल नॉन-कंटेनमेंट जोन में संचालित करने की अनुमति होगी। गुजरात में कंटेनमेंट और नॉन-कंटेनमेंट जोन होंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।
बता दें कि देश में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक रहेगा। रविवार को गृहमंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।
गुजरात में कंटेनमेंट और नॉन-कंटेनमेंट जोन होंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी :गुजरात CM विजय रूपाणी pic.twitter.com/NMzaa5sk6J
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 18, 2020
बता दें कि रविवार को नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी सरकारी संस्थाओं द्वारा यह फैसला लिए जाने के बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइड लाइन की अहम बातें कुछ इस तरह से हैं-
1. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
2. घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।
3. मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे।
4. होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।
5. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
6. कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
7. 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा।
8. 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।
9. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।
10. लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में कड़ाई से नियम लागू किया जाएगा।