दिसंबर-मार्च की राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान की खास बातें

By भाषा | Published: May 17, 2020 06:32 PM2020-05-17T18:32:22+5:302020-05-17T18:32:22+5:30

इसके बाद राज्यों ने केंद्र के समक्ष यह मुद्दा उठाया, तब दिसंबर 2019 में 35,298 करोड़ रुपये अगस्त-सितंबर की क्षतिपूर्ति के रूप में जारी किये गये।

GST compensation dues of December-March states, special things announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman | दिसंबर-मार्च की राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान की खास बातें

दिसंबर-मार्च की राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान की खास बातें

Highlightsइसके अलावा लग्जरी व नुकसानदेह सामानों पर उपकर भी लगाया जाता है।राजस्व में कमी की गणना 2015-16 को आधार वर्ष मानकर सालाना जीएसटी संग्रह में 14 प्रतिशत वृद्धि होने के अनुमान के आधार पर की जाती है।

नयी दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि राज्यों को देय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति का गत दिसंबर से मार्च की चार महीने की अवधि का पैसा बकाया है। सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हम समय-समय पर इसके बारे में बात कर रहे हैं। जीएसटी की बकाया राशि को जीएसटी परिषद में स्पष्ट रूप से समझाया गया है।

यह राज्य विशेष के साथ नहीं हो रहा है ... यह सभी राज्यों के मामले में है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च की जो जीएसटी क्षतिपूर्ति है, उनका भुगतान नहीं किया गया है।’’ जीएसटी कानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू होने के पहले पांच वर्षों तक राजस्व के नुकसान के लिये क्षतिपूर्ति के भुगतान की गारंटी दी गयी है। जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू हुआ है।

राजस्व में कमी की गणना 2015-16 को आधार वर्ष मानकर सालाना जीएसटी संग्रह में 14 प्रतिशत वृद्धि होने के अनुमान के आधार पर की जाती है। जीएसटी के तहत पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर लगाया जाता है। इसके अलावा लग्जरी व नुकसानदेह सामानों पर उपकर भी लगाया जाता है।

इसी उपकर से प्राप्त राजस्व से राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 में और पिछले वित्त वर्ष (2019-20) के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के क्षतिपूर्ति के भुगतान को लेकर में केंद्र और राज्यों के बीच कोई मतभेद नहीं थे। हालांकि, क्षतिपूर्ति उपकर से राजस्व संग्रह में गिरावट आने से केंद्र ने अगस्त से राज्यों की क्षतिपूर्ति का भुगतान रोकना शुरू कर दिया।

इसके बाद राज्यों ने केंद्र के समक्ष यह मुद्दा उठाया, तब दिसंबर 2019 में 35,298 करोड़ रुपये अगस्त-सितंबर की क्षतिपूर्ति के रूप में जारी किये गये। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर की क्षतिपूर्ति के रूप में फरवरी और अप्रैल में दो किस्तों में 34,053 करोड़ रुपये राज्यों को दिये गये। केंद्र अब तक राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 2.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर चुका है। 

Web Title: GST compensation dues of December-March states, special things announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman

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