ग्रेटर नोएडा: बीए की छात्रा को परेशान कर रहे थे तीन मनचले, कार में खींचकर बैठाने की कर रहे थे कोशिश, भीड़ ने की जमकर धुनाई
By दीप्ती कुमारी | Published: October 16, 2021 02:19 PM2021-10-16T14:19:06+5:302021-10-16T14:36:49+5:30
ग्रेटर नोएडा में एक महिला को सरेआम छेड़ना तीन युवकों को भारी पड़ गया । दरअसल भीड़ ने उनके दम भर पिटाई की और उसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है ।
ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेशग्रेटर नोएडा में भीड़ ने तीन युवकों की जमकर धुनाई कर दी, दरअसल ये तीनों एक 23 वर्षीय बीए की छात्रा को कथित रूप से प्रताड़ित कर रहे थे । उसके बाद भीड़ ने कथित तौर पर कानून अपने हाथ में लेने का फैसला किया । आरोपी ने कथित तौर पर छात्रा के लिए अभद्र टिप्पणी की और छात्रा को अपनी कार में खींचने का प्रयास किया। एक आरोपी ने तो विरोध करने पर लड़की के भाई को थप्पड़ तक मार दिया । देखते ही देखते कुछ लोग मौके पर जमा हो गए और तीनों आरोपियों की पिटाई कर दी ।
जानकारी के अनुसार, बीए की छात्रा गुरुवार दोपहर अपने भाई और एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रही थी । दादरी में रूपवास बाईपास के पास दोपहिया वाहन में आग लग गई । इसके बाद छात्रा का भाई और उसका दोस्त गाड़ी को घसीटने लगे ।
जब छात्रा अपने भाई और दोस्त के पीछे रास्ते से चल रही थी । तीनों की पहचान निशांत, मानव और निशांत के रूप में हुई है । तीनों एक लाल कार में उसके पास आए और अश्लील टिप्पणी की । तीन आरोपियों में से एक ने उसे चार पहिया वाहन में खींचने का प्रयास किया । वह मदद के लिए चिल्लाई । इसके बाद, उसका भाई और दोस्त दौड़ते हुए उसके पास आए । वे आरोपियों से भिड़ गए और उनकी कार की चाबियां छीन लीं । टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिर उनकी आपस में बहस होने लगी और एक आरोपी ने महिला के भाई को थप्पड़ मार दिया ।
कुछ ही देर में करीब 10 लोग मौके पर जमा हो गए । लोगों ने आरोपियों के साथ मारपीट की और उनकी कार के शीशे तोड़ दिए । उनमें से एक ने तुरंत अपने चाचा को फोन किया, जो एक एसयूवी कार में मौके पर पहुंचे । लाल रंग की कार और चाचा को छोड़कर वे लोग भाग निकले ।
दादरी पुलिस को घटना की जानकारी एक राहगीर से हुई । इसके बाद एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ितों की शिकायत दर्ज की । शुक्रवार को पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया । उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (शारीरिक संपर्क और अवांछित और स्पष्ट यौन संबंधों से जुड़े अग्रिम) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है ।