सरकार ने 43 मोबाइल ऐप पर बैन लगाया, अलीबाबा वर्कबेंच, कैमकार्ड शामिल, संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा बताया
By सतीश कुमार सिंह | Published: November 24, 2020 05:35 PM2020-11-24T17:35:50+5:302020-11-24T20:01:54+5:30
सरकार ने सबसे पहले जून में टिक-टॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगााया था और इसके कुछ समय बाद 47 अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था।
नई दिल्लीः भारत सरकार ने रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए 43 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का फैसला लिया है।
चीनी कंपनियों के स्वामित्व वाले कई ऐप को बैन किया गया है। इसमें चीनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप के चार स्वामित्व शामिल हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया है, "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयभारत सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत 43 मोबाइल ऐप को बैन करने का आदेश जारी किया है।"
अधिकारी ने कहा कि "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप के उपयोग को रोकने का आदेश जारी किया है।"
सरकार ने मंगलवार का अलीबाबा समूह के ई-वाणिज्य ऐप अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी। चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच यह कदम उठाया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार ये ऐप देश की संप्रभुता और अखंडता के लिये खतरा थे। इसको देखते हुए पाबंदी लगायी गयी है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें कुछ ‘डेटिंग’ ऐप (मनपसंद लोगों से मिलने और जुड़ने को आसान बनाने वाले मंच) शामिल हैं।
सुरक्षा और संप्रभुता के हित में 224 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया
बयान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत में उपयोगकर्ताओं तक इन ऐप की पहुंच पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध (रोधी) समन्वय केंद्र से इस संदर्भ में मिली विस्तृत रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किया गया है।
इससे पहले, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 69ए के तहत 29 जून को 59 मोबाइल ऐप और 2 सितंबर, 2020 को 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था।इनमें पबजी, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, फेसयू, वीचैट रीडिंग जैसे ऐप शामिल थे। ये प्रतिबंस् लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच लगाये गये हैं। आईटी मंत्रालय ने बयान में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 69ए के तहत आदेश जारी कर 43 मोबाइल ऐप तक पहुंच को लेकर पाबंदी लगायी गयी है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के हित में 224 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा के हित में सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 69ए के प्रावधानों के तहत टिकटॉक, हेलो और वीचैट समेत 224 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित किये हैं।
सरकार ने जून में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, वीचैट, कैमस्कैनर और एमआई कम्युनिटी समेत 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। इस महीने की शुरुआत में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पब्जी समेत 118 और ऐप प्रतिबंधित किये गये।
इनमें PUBG, Tiktok, CamScanner और WeChat जैसे ऐप शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने सबसे पहले जून में टिक-टॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगााया था और इसके कुछ समय बाद 47 अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था।
Govt of India blocks 43 mobile apps from accessing by users in India, under section 69A of the Information Technology Act. Action taken based on inputs regarding these apps for engaging in activities prejudicial to India's sovereignty, integrity, defence, security & public order. pic.twitter.com/ACVffY3SKF
— ANI (@ANI) November 24, 2020
सरकार ने जून में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीबो, बायडू मैप और बायडू ट्रासंलेट जैसी करीब 59 चीनी ऐप पर डेटा, संप्रभुता, अखंडता और देश की सुरक्षा के चलते प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें शियोमी की मी कम्युनिटी ऐप भी शामिल थी। जुलाई में सरकार ने 47 अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया। इसमें अधिकतर ऐप पहले प्रतिबंधित ऐप्स की क्लोन थी। इनमें टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयरइट लाइट, बिगो लाइव लाइट, बायडू सर्च और बायडू लाइट इत्यादि शामिल हैं।