टूरिस्ट्स को छोड़ सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट, सरकार ने महामारी में वीजा नियमों में ढील
By स्वाति सिंह | Published: October 22, 2020 01:57 PM2020-10-22T13:57:36+5:302020-10-22T14:05:35+5:30
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अनलॉक-5 के तहत सभी तरह के वीजा (इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा) को बहाल करने का फैसला किया।
नई दिल्ली: भारत सरकार ने गुरुवार को विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट दी है। सरकार के फैसले के मुताबिक, टूरिस्ट वीजा को छोड़कर किसी भी अन्य मकसद से विदेशी भारत आ सकेंगे।
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अनलॉक-5 के तहत सभी तरह के वीजा (इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा) को बहाल करने का फैसला किया। इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी मेडिकल वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत में विदेशी नागरिकों की एंट्री मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही बंद कर दी गई थी।
आदेश के अनुसार, सरकार ने अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह आव्रजन चौकियों के माध्यम से हवाई या जल मार्गों से प्रवेश करने के लिए टूरिस्ट वीजा को छोड़कर, सभी OCI और PIO कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं।