शिकायतों के निपटारे को वैधानिक तंत्र देने के लिए सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियमों में संशोधन किया

By भाषा | Published: June 18, 2021 12:46 AM2021-06-18T00:46:33+5:302021-06-18T00:46:33+5:30

Government amends cable TV network rules to provide statutory mechanism for redressal of complaints | शिकायतों के निपटारे को वैधानिक तंत्र देने के लिए सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियमों में संशोधन किया

शिकायतों के निपटारे को वैधानिक तंत्र देने के लिए सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियमों में संशोधन किया

नयी दिल्ली, 17 मई केन्द्र ने टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए त्रिस्तरीय वैधानिक तंत्र मुहैया कराने के वास्ते केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 को बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक गजट (परिपत्र) में प्रकाशित करके उसे अधिसूचित किया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में लोगों की शिकायतों का निस्तारण करने के लिए एक वैधानिक तंत्र विकसित किया है।’’

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पारदर्शी वैधानिक तंत्र मुहैया कराने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है और इससे लोगों को लाभ होगा।

जावड़ेकर ने कहा, ‘‘मंत्रालय ने सीटीएन नियमों के तहत टीवी चैनलों की वैधानिक निकायों को भी मान्यता देने का निर्णय लिया है।’’

संशोधित नियम शिकायतों के निपटारे का त्रिस्तरीय तंत्र बनाते हैं... प्रसारकों द्वारा स्व-नियमन, प्रसारकों के स्व-नियमन निकायों द्वारा स्व-नियमन और केन्द्र सरकार के तंत्र के माध्यम से निगरानी।

चैनलों पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम से परेशानी होने पर दर्शक उस संबंध में प्रसारक से लिखित शिकायत कर सकता है।

नियमों के अनुसार, ‘‘शिकायत किए जाने के 24 घंटों के भीतर प्रसारक को शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा कि उसकी शिकायत प्राप्त हो गई है। ऐसी शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रसारक को उसका निपटारा करना होगा और शिकायतकर्ता को अपना निर्णय बताना होगा।’’

नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता ‘‘स्व-नियामक निकाय, जिसका ब्रॉडकास्टर सदस्य है, को 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।’’

इसके अनुसार स्व-नियामक निकाय अपील प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा, प्रसारक को मार्गदर्शन या सलाह के रूप में अपना निर्णय बताएगा और शिकायतकर्ता को इस तरह के निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

नियमों के अनुसार, ‘‘जहां शिकायतकर्ता स्व-नियामक निकाय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह इस तरह के निर्णय के 15 दिनों के भीतर, निगरानी तंत्र के तहत विचार करने के लिए केंद्र सरकार से अपील कर सकता है।’’

द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल आफ इंडिया (एएससीआई) विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करेगा, शिकायत प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निर्णय लेगा और प्रसारक और शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देगा।

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Web Title: Government amends cable TV network rules to provide statutory mechanism for redressal of complaints

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