महाराष्ट्रः नक्सली गतिविधियों के मास्टरमाइंड साईबाबा का इलाज करेंगे प्राइवेट डॉक्टर, HC ने दी अनुमति
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: December 10, 2018 10:03 PM2018-12-10T22:03:54+5:302018-12-10T22:04:55+5:30
न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इसके लिए साईबाबा को डॉक्टर का नाम व उसका कार्यक्रम 17 दिसंबर तक न्यायालय में देना होगा. इसके बाद साईबाबा को सरकार के सुपर स्पेशालिटी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा.
गैरकानूनी कृत्य (प्रतिबंधक) अधिनियम के तहत उम्रकैद की सजा काट रहे नक्सली गतिविधियों के मास्टरमाइंड प्रो. गोकलकोंडा नागा साईबाबा उर्फ जी.एन. साईबाबा को अपनी पसंद के डॉक्टर से इलाज कराने की अनुमति सोमवार (10 दिसंबर) को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने प्रदान की.
न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इसके लिए साईबाबा को डॉक्टर का नाम व उसका कार्यक्रम 17 दिसंबर तक न्यायालय में देना होगा. इसके बाद साईबाबा को सरकार के सुपर स्पेशालिटी अस्पताल में भर्ती किया जाएगा. वहां संबंधित डॉक्टर साईबाबा का उपचार कर सकेंगे.
साईबाबा ने निजी डॉक्टर से उपचार कराने के लिए जमानत देने का अनुरोध किया था. लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए उसे केवल उपरोक्त राहत प्रदान की. मामले पर न्यायमूर्ति प्रदीप देशमुख व न्यायमूर्ति स्वप्ना जोशी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई.
साईबाबा 90 फीसदी दिव्यांग है. 7 मार्च 2017 को गढ़चिरोली सत्र न्यायालय ने साईबाबा व उसके साथियों को आतंकी साजिश रचने, आतंकवादी संगठन को सहयोग करने व आतंकवादी संगठन के लिए कार्य करने आदि गंभीर मामलों में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व अन्य सजा सुनाई है.